छत्तीसगढ़राज्य

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी, न्यायालय ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना

बलौदाबाजार-भाटापारा । जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत थाना गिधौरी पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से वाहन चालकों की जांच की।

चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा। पुलिस ने संबंधित वाहन को विधिवत जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की और प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

1 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में आरोपी वाहन चालक को कुल 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाने वाले सभी पकड़े गए चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय के निर्देशन में जिलेभर में शराबी वाहन चालकों के खिलाफ चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं, क्योंकि इससे न केवल स्वयं की बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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